FASTag nahi to Kya hoga : FASTag 15 फरवरी से हो गया जरूरी, लेकिन ऐसे Recharge कराने पर कटेंगे ज्यादा पैसे
FASTag ke bina par kar payenge Toll : 15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल नाकों (FASTag on Toll Plaza) पर FASTag जरूरी हो गया है.
FASTag from 15 February 2021 : जिनके पास FASTag नहीं है, उन्हें दोगुनी टोल रकम का जुर्माना देना पड़ सकता है. (Reuters)
FASTag from 15 February 2021 : जिनके पास FASTag नहीं है, उन्हें दोगुनी टोल रकम का जुर्माना देना पड़ सकता है. (Reuters)
FASTag ke bina par kar payenge Toll : 15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल नाकों (FASTag on Toll Plaza) पर FASTag जरूरी हो गया है. Toll प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए यह सिस्टम जरूरी किया गया है. सरकार के इस ऐलान के बाद से सभी लोग वाहनों पर FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके साथ ही NHAI ने क्लीयर किया है FASTag को वहीं से Recharge कराएं, जहां से उसे खरीदा हो. यानि जिस बैंक से उसे लिया है वहीं Recharge कराना होगा.
FASTag from 15 February 2021 : अगर ग्राहक दूसरे बैंक से FASTag रीचार्ज कराता है तो उसे 2.5% लोडिंग चार्ज देना होगा. यानि अगर 1 हजार रुपए का Recharge कराया तो 25 रुपए ज्यादा देने होंगे. इसके साथ ही FASTag को मोबाइल नंबर की तरह Port भी कर पाएंगे. अगर आपका FASTag होल्डर सर्विस में कौताही बरत रहा है तो आप उसे Port करा सकते हैं.
FASTag from 15 February 2021 : ग्राहक FASTag उस बैंक या एजेंसी को रिटर्न कर देगा और दूसरे बैंक से उसे ले सकता है. इसमें कार नंबर पहले वाला ही रहेगा. ग्राहक 3 महीने तक असंतुष्ट रहने के बाद ही Port सर्विस अपना पाएंगे.
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यहां से ले सकते हैं FASTag
FASTag ho gya lagoo : देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC, AXIS BANK से FASTag ले सकते हैं. अमेज़न से भी ऑनलाइन FASTag खरीद सकते हैं. PAYTM के जरिये भी FASTag खरीदा जा सकता है. बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा है. NHAI की ओर से FASTag की फ्री सुविधा के लिए सभी टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र लगाए गए हैं.
No Cash transactions at toll plaza
FASTag 15 feb se lagega : 15 फरवरी से NHAI के टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन नहीं होगा. यह सुविधा धीरे-धीरे सभी लेन को डेडिकेटेड फास्टैग लेन में बदल दिया जाएगा. जिनके पास FASTag नहीं है, उन्हें दोगुनी टोल रकम का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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01:40 PM IST